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जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अगली सुनवाई तक सरेंडर पर रोक
- Super Admin
- 23 Apr, 2026
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं, अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई हुई।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
अमित जोगी बोले- न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास
अमित जोगी ने पिछली बार फेसबुक पर लिखा था कि, सर्वोच्च न्यायालय ने आज दोनों मामलों को एक साथ टैग कर दिया है। मेरी कानूनी टीम का हृदय से आभार। न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है।
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